Topics of this Book are as given Below eith Page Numbers केमिकल प्लांट का सेफ्टी प्रबंधन 5 किन दस्तावेजों को जांच हेतु तैयार रखना आवश्यक है 8 गैस सिलेंडर 9 क्या जांच करें? 9 रसायनों के छलकाव व फैलाव का नियंत्रण करने के उपाय के उपलब्धता की जांचसूची 10 एम.एस.डी.एस. या मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट 11 रसायनों के कन्टेनर 11 खतरनाक रसायनों का वर्गीकरण एवं चिन्ह 12 ईमरजेन्सी इन्फार्मेशन पेनल 13 HAZCHEM कोड 14 प्रथम भाग 14 द्वितीय भाग 15 तृतीय भाग 17 खतरनाक रसायनों का परिवहन 18 सड़क परिवहन 18 रेल परिवहन 19 पाईप लाइन्स 19 जांचने योग्य दस्तावेज 20 ट्रेम कार्ड 21 जोखिमपूर्ण त्याज्य पदार्थों का उपचार एवं निस्तार 23 वैधानिक अनुपालनों को जांचने का मार्गदर्शक 23 जांचने योग्य दस्तावेज 24 प्रैसर वेसल्स (Pressure Vessels) 24 फैक्ट्रीज़ एक्ट का सेक्शन 31 24 छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 25 कहां लागू नहीं होगा 25 परीक्षण 26 प्रेशर वेशल हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण 27 प्रेशर वेसल का डिजाईन एवं निर्माण 27 इस्तेमाल में लाया जा रहा प्रेशर वेसल या संयंत्र 28 पतली दीवाल वाला प्रेशर वेसल 29 कम्पीटेन्ट पर्सन द्वारा सूचना 29 प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाईस 30 अन्य कानून का अनुपालन 30 दबावयुक्त पात्रों एवं उपकरणों के लिए वैधानिक अनुपालनों की जांच 31 अनिवार्य वैधानिक दस्तावेज 32 एम एस आई एच सी रूल 1989 (MSIHC Rule 1989) 32 शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के मानदंड (Criterial for Classification of Hazardous Chemicals) 33 A-. टाक्सिक केमिकल 33 B -ज्वलनशील रसायन 34 1. ज्वलनशील गैस 34 2. तीव्र ज्वलनशील द्रव 35 3. बहूत उच्च ज्वलनशील द्रव 35 4. उच्च ज्वलनशील द्रव 35 5. ज्वलनशील द्रव 35 C- विस्फोटक 35 शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में सूची (List of Chemicals in Part 2 of Schedule 1 of MSIHC Rule) 36 शेड्यूल 2 के कालम 2 के केमिकल (Chemicals in Column 2 of Schedule 2 of MSIHC Rule) 57 शेड्यूल 3 के कालम 2 के केमिकल 58 चुनिंदा नियम (Some Important Rules in MSIHC Rule) 66 1. बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना (Rule 5) 66 2- स्थल की अधिसूचना एवं अनुमोदन (Rule 7) 67 3- बाद में खतरनाक रसायन की मात्रा बदलने पर अधिसूचना को अद्यतन करना (Rule 8) 68 4- संक्रमणकालीन प्रावधान (Rule 9) 68 5- सेफ्टी रिपोर्ट एवं सेफ्टी आडिट रिपोर्ट (Rule 10) 69 6- नियम 10 के तहत अद्यतन सेफ्टी रिपोर्ट (Rule 11) 70 7. प्राधिकारी को और जानकारी भेेजे जाने की आवश्यकता (Rule 12) 70 8. आक्यूपायर द्वारा आनसाईट इमरजेन्सी मैनेजमेन्ट प्लान तैयार करना 70 9- प्राधिकारी द्वारा आफसाईट इमरजेन्सी प्लान तैयार करना (Rule 14) 71 10 बड़ी दुर्घटना से प्रभावित होने की संभावना से युक्त लोगों को सूचित करना (Rule 15) 72 संबंधित प्राधिकारी की जानकारी (Information About Government Authorities for) 73